यदि आप नौकरी, शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश या किसी सरकारी योजना में आवेदन करते समय आधार कार्ड को जन्म तिथि (Date of Birth) प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अब यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है।
UIDAI ने दी जानकारी – आधार पहचान का प्रमाण है, न कि जन्म तिथि का
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कहा है कि आधार कार्ड केवल पहचान (Identity) का प्रमाण है, न कि जन्म तिथि का। इसका कारण यह है कि आधार में दर्ज जन्म तिथि दस्तावेजों या अनुमान के आधार पर दर्ज की जाती है, इसलिए इसे सटीक प्रमाण नहीं माना जा सकता।
राज्य सरकार का आदेश – सभी विभाग करें अनुपालन
राज्य सरकार के सूचना तकनीक एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने इस विषय में एक पत्र जारी किया है, जिसमें सभी विभागों के सचिवों, प्रमुख अधिकारियों और उपायुक्तों को आदेश दिया गया है कि वे UIDAI के निर्देशों का पालन करें। उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों तक इस जानकारी को पहुंचाएं और आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार न करें।
कौन से दस्तावेज मान्य होंगे?
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नगर निगम या स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) ही सबसे सटीक और वैध दस्तावेज होता है। इसके अलावा, अन्य सरकारी दस्तावेज जैसे:
- 10वीं की मार्कशीट (जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो)
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाणपत्र
- जन्म से संबंधित अस्पताल या रजिस्ट्रार के दस्तावेज
ही मान्य माने जाएंगे। आधार कार्ड इनमें शामिल नहीं है।
लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
- जरूरी है कि अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं और उसे सुरक्षित रखें।
- कोई सरकारी या शैक्षणिक फॉर्म भरते समय जन्म तिथि के लिए वैध दस्तावेज़ का ही उपयोग करें।
- यदि किसी प्रक्रिया में आधार मांगा जा रहा है, तो वह केवल पहचान के लिए होना चाहिए, जन्म तिथि प्रमाण के लिए नहीं।
निष्कर्ष (Conclusion)
आधार कार्ड भले ही भारत में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला पहचान पत्र हो, लेकिन अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जन्म तिथि प्रमाण के रूप में यह वैध नहीं है। UIDAI और राज्य सरकार का यह निर्देश सभी नागरिकों के लिए जरूरी सूचना है जिसे समय रहते समझना और पालन करना आवश्यक है।
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